शिवपुरी, 1 अगस्त 2024। जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) ए.के.गुप्ता ने विद्युत चोरी के मामले में आरोपी फूलचंद जाटव को दोषी मानते हुए एक साल के कठोर कारावास से दण्डित करते हुए 25600/- रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। उक्त प्रकरण में बिजली कंपनी की ओर से पैरवी अधिवक्ता आलोक अस्ठाना द्वारा की गई।
संभाग 2 म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. शिवपुरी के उपमहाप्रबंधक (सं./सं.) ने बताया कि अभियोजन के मुताबिक घटना 4 दिसंबर 2018 को चेकिंग टीम एम आर सिद्दीकी कनिष्ठ यंत्री एवं रवि डोडवे कनिष्ठ यंत्री एवं नेपाल यादव धर्मेंद्र धाकड़ मीटर रीडर द्वारा वितरण केन्द्र बदरवास संभाग 2 शिवपुरी के अंतर्गत आने वाले अभियुक्त फूलचंद जाटव पुत्र चतरा जाटव निवासी ग्राम अटलपुर थाना कोतवाली बदरवास के खेत के विद्युत कनेक्शन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्युत कनेक्शन के बिना, सीधे विद्युत ट्रांसफार्मर से तार जोड़कर धारा 135 के तहत विद्युत ऊर्जा की चोरी का अपराध कारित किया है। कोर्ट ने उक्त मामले में सुनवाई करने के बाद फूलचंद जाटव को दोषी मानते हुए एक साल के कठोर कारावास से दण्डित करते हुए 25600 रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित की सजा निर्धारित की है।

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