शिवपुरी। जिले भर में चर्चित मामला "तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर से हुआ नामंतरण" में शुक्रवार को नया मोड़ आ गया। जब उक्त प्लाट को खरीदने वाली शहर बानो ने एसपी अमन सिंह राठौड़ को एक ज्ञापन भेंट किया। जिसमें जाधव सागर के निकट उनके द्वारा खरीदे गए एक हजार वर्ग फीट के उक्त भूमि प्लॉट का विक्रय पत्र ब्रजमोहन धाकड एडवोकेट शिवपुरी के माध्यम से तैयार कराने के साथ विक्रय पत्र का खर्चा दिया था तभी ब्रजमोहन धाकड ने प्रार्थिया से विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थिया के नाम का नामांतरण पटवारी के माध्यम से कराने के लिए अलग से खर्चा 5000/- रूपये प्राप्त कर लिया था, ब्रजमोहन धाकड एडवोकेट ने प्रार्थिया से कहा था कि नामांतरण के लिए आप राजसिंह से बात किया करो, राजसिंह ब्रजमोहन धाकड एडवोकेट के साथ ही स्टॉल में बैठता है।
बाद में नामांतरण में देरी होने पर लोक सेवा की रसीद वकील ने दी। लेकिन प्रार्थिया का तब भी नामांतरण नहीं हुआ तो प्रार्थिया ने पुनः ब्रजमोहन धाकड एडवोकेट एवं उसके साथी राजसिंह से संपर्क किया तो प्रार्थिया को आश्वासन दिया गया कि पटवारी से बात हो रही है शीघ्र ही नामांतरण आदेश मिल जायेगा। बाद में ब्रजमोहन धाकड एडवोकेट के साथ ही राजसिंह ने अपने मोबाइल के वाट्सअप नंबर 7697736634 से दिनांक 20.08.2023 को प्रार्थिया के मोबाइल वाट्सअप नंबर 8871216740 पर तहसीलदार वृत-2 शिवपुरी का एक आदेश दिनाकिंत 17.08.2022 का भेजा जिसके अनुसार 1,000 वर्गफीट भूमि पर भूमि स्वामी नरेश प्रताप सिंह के स्थान पर प्रार्थिया शहर बानो का नाम दर्ज करने का आदेश है, जिसकी फोटो प्रति मोबाइल से निकलवाकर आज आवेदन के साथ शहर बानो ने समक्ष पेश की है। प्रार्थिया ने आवेदन में उल्लेख किया की उसने स्वय कभी भी अपना नामांतरण कराने के लिए तहसीलदार शिवपुरी को सीधे आवेदन पत्र नहीं दिया है ना ही प्रार्थिया ने अपना नामांतरण कराने के लिए पटवारी या तहसीलदार से संपर्क किया है प्रार्थिया पूर्णत इन सभी बातो से अनभिज्ञ है इसलिए प्रार्थिया ने विक्रयपत्र कराते समय ही नामातरण की जवाबदारी ब्रजमोहन धाकड एडवोकेट एवं उनके साथी राजसिंह को सौंप दी थी और इस कार्य के लिए 5000/-रूपये भी दिये थे। आवेदन में पूरे मामले को विस्तृत तरह से उल्लेखित किया गया हैं और अंत में शहर बानो ने एसपी अमन सिंह से अनुरोध किया की रजिस्ट्री कराने वाले वकील ब्रजमोहन धाकड एवं राजसिंह ने प्राथिया के साथ छल किया है, प्रार्थिया से रूपये ऐंठकर फर्जी नामांतरण आदेश बनाकर दिया है जिसके सबंध में ब्रजमोहन धाकड एडवोकेट एवं उनके साथी राजसिंह के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कृपा करें।
पढ़िए क्या लिखा हैं दिए गए आवेदन में
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी म.प्र.
विषय :- एक समाचार पत्र दिनांक 31.07.2024 में छपे समाचार पत्र के अनुसार तहसीलदार शिवपुरी के फर्जी आदेश दिनांक 17.08.2022 के संबंध में निवेदन प्रार्थिया की ओर से।
महोदय,
सेवा में निवेदन है कि प्रार्थिया अत्यधिक गरीब होकर जिला चिकित्सालय शिवपुरी में प्राइवेट सुरक्षा कर्मी होकर 10 साल से सेवा कर रही है।
प्रार्थिया ने बमुश्किल व्यवस्था करके एक भूमि प्लॉट स्थित जाधव सागर के निकट वार्ड नंबर 26 ग्राम शिवपुरी टुकडा नं. 2 में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 25 वाई 40 होकर 1000 वर्ग फीट का है और भूमि सर्वे क. 1038/1/1/1/1/2/1/1/1 के भाग का है, को नरेश प्रताप सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह परमार निवासी हवाई पट्टी के सामने, झांसी रोड शिवपुरी से 3,34,500/- रूपये में खरीद किया था जिसका विक्रय पत्र क. एम.पी. 392922023ए 11659579 दिनांक 28.03.2023 है, विकय पत्र की फोटो कॉपी संलग्न है।
उक्त भूमि प्लॉट का विकय पत्र ब्रजमोहन धाकड एडवोकेट शिवपुरी के माध्यम से तैयार कराया था विकय पत्र का खर्चा दिया था तभी ब्रजमोहन धाकड ने प्रार्थिया से विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थिया के नाम का नामांतरण पटवारी के माध्यम से कराने के लिए अलग से खर्चा 5000/- रूपये प्राप्त कर लिया था, ब्रजमोहन धाकड एडवोकेट ने प्रार्थिया से कहा था कि नामांतरण के लिए आप राजसिंह से बात किया करो, राजसिंह ब्रजमोहन धाकड एडवोकेट के साथ ही स्टॉल में बैठता है।
प्रार्थिया के नामांतरण में विलम्ब होने पर प्रार्थिया ने ब्रजमोहन धाकड एडवोकेट से संपर्क किया तो मुझे इन लोगों ने स्टॉल में बैठाये रखा और दिनांक 28.06.2023 को पहली बार मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी की एक रसीद दी जिसकी फोटो प्रति संलग्न है।
प्रार्थिया का जब नामांतरण नहीं हुआ तो प्रार्थिया ने पुनः ब्रजमोहन धाकड एडवोकेट एवं उसके साथी राजसिंह से संपर्क किया तो प्रार्थिया को आश्वासन दिया गया कि पटवारी से बात हो रही है शीघ्र ही नामांतरण आदेश मिल जायेगा।
ब्रजमोहन धाकड एडवोकेट के साथ ही राजसिंह ने अपने मोबाइल के वाट्सअप नंबर 7697736634 से दिनांक 20.08.2023 को प्रार्थिया के मोबाइल वाट्सअप नंबर 8871216740 पर तहसीलदार वृत-2 शिवपुरी का एक आदेश दिनाकिंत 17.08.2022 का भेजा जिसके अनुसार 1,000 वर्गफीट भूमि पर भूमि स्वामी नरेश प्रताप सिंह के स्थान पर प्रार्थिया शहर बानो का नाम दर्ज करने का आदेश है, जिसकी फोटो प्रति मोबाइल से निकलवाकर पेश की जा रही है। प्रार्थिया ने स्वय कभी भी अपना नामांतरण कराने के लिए तहसीलदार शिवपुरी को सीधे आवेदन पत्र नहीं दिया है ना ही प्रार्थिया ने अपना नामांतरण कराने के लिए पटवारी या तहसीलदार से संपर्क किया है प्रार्थिया पूर्णत इन सभी बातो से अनभिज्ञ है इसलिए प्रार्थिया ने विक्रयपत्र कराते समय ही नामातरण की जवाबदारी ब्रजमोहन धाकड एडवोकेट एवं उनके साथी राजसिंह को सौंप दी थी और इस कार्य के लिए 5000/-रूपये भी दिये थे।
प्रार्थिया के नाम का इंद्राज खसरे में दर्ज नहीं हुआ तो पार्थिया ने पुन ब्रजमोहन धाकड़ एडवोकेट एवं साथी राजसिंह से खसरे में नाम दर्ज कराने के लिए कहा तो राजसिंह ने प्रार्थिया से कहा कि मेरे पास आदेश नहीं मिल रहा है मैंने जो वाट्सअप पर आदेश भेजा था वह मुझे भेज दो में खसरे में अमल करा दूंगा इस पर प्रार्थिया में अपने मोबाइल नं. 8871216740 से राजसिंह के मोबाइल न 7697736634 पर दिनांक 13.05.2024 को उक्त आदेश राजसिंह के मोबाइल पर वाटसअप कर दिया किंतु राजसिंह ने प्राथिया के नाम का इंद्राज खसरे में अंकित नहीं कराया।
राजसिंह द्वारा आदेश दिनांक 17:08 2022 प्रार्थिया के मोबाइल पर दिनांक 20. 08.2023 को भेजा था. प्रार्थिया ने प्लॉट दिनाक 28032023 को खरीदा है जब दिनांक 17.08.2022 को प्रार्थिया के नाम पर कोई विक्रयपत्र नहीं था तब एडवास में नामांतरण का आदेश होना संभव ही नहीं था, आदेश दिनाक 17:08 2022 में रजिस्टर्ड विक्रयपत्र क्रमांक एमपी 392922023211493899 दिनाक 17:03:2022 का उल्लेख किया है जबकि प्रार्थिया के नाम का विक्रय पत्र क. एम.पी 392922023, 11659579 दिनांक 28.03 2023 है, प्रार्थिया ने भूमि प्लॉट नरेश प्रताप सिंह से खरीदी है. नरेश प्रताप सिंह के नाम पर भूमि सर्वे कः 1038/1/1/1/1/2/1/1/1 का भाग है जबकि विकन्य पत्र कमाक एम.पी. 392922023011493899 दिनाक 17.02.2023 भूमि सर्वे क्रमांक 656/1 का भाग है और यह भूमिः श्रीमती राधाबाई गुप्ता एवं कृष्ण गोपाल गुप्ता के नाम पर है जिसका विक्रयपत्र श्रीमती नंदा नामदेव के नाम पर हुआ है जिससे प्रार्थियों का कोई संबंध नहीं है।
तहसीलदार शिवपुरी के आदेश में भूमि सर्वे क. 1038/1/1/1/1/2/1 71/1 का उल्लेख किया है किंतु प्रार्थिया के विक्रय पत्र का उल्लेख नहीं किया है। इस प्रकार रजिस्ट्री कराने वाले वकील ब्रजमोहन धाकड एवं राजसिंह ने प्राथिया के साथ छल किया है, प्रार्थिया जो कि अज्ञानी है, से रूपये ऐंठकर फर्जी आदेश बनाकर दिया है जिसके सबंध में ब्रजमोहन धाकड एडवोकेट एवं उनके साथी राजसिंह के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कृपा करें।
अतः निवेदन है कि ब्रजमोहन धाकड एडवोकेट एवं उनके साथ राजसिंह के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कृपा करें।
दिनांक 02:08 2024
प्रार्थिया
श्रीमती शहर बानो पुत्री श्री अनवर खां पत्नी श्री हनीफ खान निवासी डौगर मोहल्ला मीट मार्केट के पास सईसपुरा शिवपुरी म.प्र.

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