द ग्रेट सिंधिया के प्रयासों से ग्वालियर की पेयजल आपूर्ति हेतु कोतवाल बांध, मुरैना से 34.5 मेट्रिक घन मीटर के वार्षिक जल आवंटन को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई हैं।
द ग्रेट सिंधिया ने जताई खुशी
नए और बेहतर कल की ओर अग्रसर ग्वालियर!
ग्वालियर की पेयजल आपूर्ति हेतु कोतवाल बांध, मुरैना से 34.5 मेट्रिक घन मीटर के वार्षिक जल आवंटन को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी मिली है। इस अनुपम सौगात के लिए मुख्यमंत्री श्री Dr Mohan Yadav जी और राज्य सरकार का क्षेत्र की समस्त जनता की ओर से धन्यवाद एवं आभार। 🙏🏼
ये पत्र हुआ जारी
जल संसाधन विभाग वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल
कक्ष क्रमांक 411, चौथी मंजिल, जल संसाधन भवन तुलसी नगर, भोपाल-462003 Tel. 0755-2557255 Email-cbmpbpl@gmail.com भोपाल, दिनांक 06/09/2024
पत्र क्र.वृ.प.नि.मं./31/तक/रा.स्त.-1160/2024/433
प्रति,
मुख्य अभियंता, यमुना कछार, जल संसाधन विभाग, ग्वालियर (म.प्र.)
विषयः - नगर पालिका निगम, ग्वालियर की पेयजल आपूर्ति हेतु कोतवाल बांध, मुरैना से 34.50 मि.घ.मी. वार्षिक जल आवंटन के संबंध में। (प्र.क. 04/1160)
प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में दि. 06.09.2024 को संपन्न जल आवंटन समिति की 78वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की कंडिका-04 में लिए गए निर्णय अनुसार नगर पालिका निगम, ग्वालियर की पेयजल आपूर्ति हेतु कोतवाल बांध, मुरैना से 34.50 मि.घ.मी. वार्षिक जल आवंटन निम्न शर्तों पर प्रदान किया जाता है।
1. कोतवाल बांध, मुरैना से 34.50 मि.घ.मी वार्षिक जल हेतु नगर पालिका निगम, ग्वालियर के प्राधिकृत अधिकारी को निर्धारित प्रारूप 7 (क) में कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गोहद, जिला भिण्ड के साथ अनुबंध करना होगा।
2. आवंटित जल की मात्रा 34.50 मि.घ.मी. वार्षिक के लिये नगर पालिका निगम, ग्वालियर को शासन द्वारा समय-समय पर लागू की गई जल दर अनुसार जल कर का नियमित भुगतान समय पर कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गोहद, जिला भिण्ड को करना होगा। जल कर का भुगतान अनुबंध की तिथि से प्रभावशील होगा।
3. जल के उपयोग के लिये आवश्यक सिविल एवं यांत्रिकीय कार्यों का निर्माण नगर पालिका निगम, ग्वालियर अपने स्वयं के व्यय पर करेगा। ऐसे सिविल यांत्रिकीय निर्माणों के रूपांकन एवं ड्राइंग का पूर्व अनुमोदन कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गोहद, जिला भिण्ड से प्राप्त करना आवश्यक होगा।
4. जल आपूर्ति की अनुमति जिस उद्देश्य के लिये दी जा रही है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जायेगा। नगर पालिका निगम, ग्वालियर द्वारा अन्य उद्देश्य के लिये जल का उपयोग किये/पाये जाने पर आवंटन / स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
5. नगर पालिका निगम, ग्वालियर को उक्त जल स्त्रोत से लिये गये जल को नापने के लिये स्वचलित उपकरण का स्थापन तथा अनुरक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गोहद, जिला भिण्ड का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर स्वयं के व्यय पर करना होगा।
6. पेयजल योजना के लिये जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन किसी भी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं करेगा।
(अनिल सिंह)

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