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#धमाका न्यूज़ : दीपावली की रात सिर्फ 8 से 10 बजे तक ही चला सकेंगे पटाखे, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी का आदेश, दीपावली पर्व पर पटाखों के निर्माण, उपयोग, विक्रय आदि के संबंध में भी निर्देश जारी

शुक्रवार, 25 अक्टूबर 2024

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी, 23 अक्टूबर 2024। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा शिवपुरी जिला अंतर्गत दीपावली पर्व के दौरान पटाखों के निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन के संबंध में आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के तहत दीपावली पर्व के समय रात्रि 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा। पटाखों का प्रस्फोटन संवेदनशील क्षेत्रों जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम्स, हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों इत्यादि से 100 मीटर की दूरी तक प्रतिबंधित रहेगा। पटाखों में बेरियम सॉल्ट इत्यादि विषैले रसायनों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। लड़ी (जड़े हुए फटाखों) का निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन प्रतिबंधित रहेगा। फटाखों की तीव्रता प्रस्फोटन स्थल से 04 मीटर पर 125 डी.बी. (ए) से अधिक नहीं होना चाहिए। ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि के माध्यम से पटाखों का क्रय विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। पटाखों के जलने के उपरांत बचे हुये कागज के टुकड़े एवं अधजली बारूद के संपर्क में आने से पशुओं एवं बच्चों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना रहती है। पटाखों के जलने के उपरांत उत्पन्न कचरे को ऐसे स्थानों पर न फेंका जाये जहाँ पर प्राकृतिक जल स्त्रोत एवं पेय जल स्त्रोत प्रदूषित होने की संभावना हो। पटाखों के जलने के उपरांत बचे हुये कचरे को पृथक स्थान पर एकत्रित किया जाए। नगर पालिका और परिषद इस संग्रहित कचरे का पृथक से एकत्रीकरण कर उसका अपवहन सुनिश्चित करें। 
इसी प्रकार  समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) एवं थाना प्रभारी अपने-अपने अनुभाग थाना क्षेत्रों में निर्देशों का पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
 किसी भी क्षेत्र में अवैध आतिशबाजी का निर्माण, भण्डारण, विक्रय आदि न हो तथा लायसेंसी दुकानों के अतिरिक्त अन्य स्थलों ठेले, फुटपाथ दुकान आदि पर आतिशबाजी का विक्रय न करें, अन्यथा की दशा में संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने की दशा में संबंधित के विरूद्ध विस्फोटक नियम 1984 एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
ये जारी हुआ आदेश 
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी (म.प्र.)
कमांक/1639/आरडीएम/विविध/2024
शिवपुरी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2024
मजिस्ट्रेट
/ आदेश //
जिला मध्यप्रदेश शासन गृह (सी-अनुभाग) विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक 3281/1658761/2023/दो/सी-2 भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर, 2024 द्वारा माननीय सर्वोच्च (भ्यायालय नई दिल्ली के WP( (सी) No.728/2015 श्री अर्जुन गोपाल एवं अन्य विरूद्ध केन्द्र सरकार एवं अन्य में जारी आदेश दिनांक 29-10-2021 के परिप्रेक्ष्य में शिवपुरी जिलांतर्गत दीपावली पर्व के दौरान फटाखों के निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन के संबंध में निम्नानुसार मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) निर्धारित की जाती है :- शिवपुरी
कार्यालय कलेक्टर एवं डिक
1- शिवपुरी जिले का वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index, AQI) Satisfactory श्रेणी में होने से दीपावली पर्व के समय रात्रि 08:00 से 10:00 बजे तक ग्रीन पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा;
2-फटाखों का प्रस्फोटन संवेदनशील क्षेत्रों (Silence Zones) जैसे अस्पताल, नर्सिंग
होम्स, हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों इत्यादि से 100 मीटर की दूरी तक प्रतिबंधित रहेगा;
3- फटाखों में बेरियम सॉल्ट इत्यादि विषैले रसायनों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा;
4-लड़ी (जड़े हुए फटाखों) का निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन प्रतिबंधित
रहेगा:
5- फटाखों की तीव्रता प्रस्फोटन स्थल से 04 मीटर पर 125 डी.बी. (ए) से अधिक नहीं होना चाहिए;
6- ई-कॉमर्स वेबसाईट जैसे Flipkart, Amazon etc. के माध्यम से फटाखों का क्रय विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा;
7- फटाखों के जलने के उपरांत बचे हुये कागज के टुकड़े एवं अधजली बारूद के संपर्क में आने से पशुओं एवं बच्चों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना रहती है। अतः फटाखों के जलने के उपरांत उत्पन्न कचरे को ऐसे स्थानों पर न फेंका जाये जहाँ पर प्राकृतिक जल स्त्रोत एवं पेय जल स्त्रोत प्रदषित की संभावना हो। अतः फटाखों के जलने के उपरांत बचे हुये कचरे को पृथक स्थान पर एकत्रित किया जावे। नगर पालिका/परिषद इस संग्रहित कचरे का पृथक से एकत्रीकरण कर उसका अपवहन सुनिश्चित करें।
उक्तादेश एकपक्षीय पारित किया जा रहा है, जिसकी तामीली सर्व संबंधित पर व्यक्तिशः कराया जाना संभव नहीं है। अतः मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद (समस्त) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (समस्त) जिला शिवपुरी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश का प्रचार-प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें। उप संचालक, जन संपर्क विभाग शिवपुरी को निर्देशित किया जाता है कि जिले से प्रकाशित समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) एवं थाना प्रभारी अपने-अपने अनुभाग थाना क्षेत्रों में उक्त आदेश का अक्षरशः पालन कराते हुये सुनिश्चित करें म कि किसी भी क्षेत्र में अवैध आतिशबाजी का निर्माण/भण्डारण/विक्रय आदि न हो तथा लायसेंसी दुकानों के अतिरिक्त अन्य स्थलों ठेले/फुटपाथ दुकान आदि पर आतिशबाजी का विक्रय न करें, अन्यथा की दशा में संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
उपरोक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने की दशा में संबंधित के विरूद्ध विस्फोटक नियम 1984 एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
(रवीन्द्र कुमार चौधरी) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला-शिवपुरी (म.प्र.) शिवपुरी, दिनांक 23












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