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#धमाका न्यूज़ : शा उ.मा.वि में पदस्थ वाणिज्य के शिक्षक धीरेन्द्र कुमार शाक्य ने अतिशेष को लेकर आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल को जड़ी शिकायत

शनिवार, 12 अक्टूबर 2024

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। शा उ.मा.वि में पदस्थ वाणिज्य के शिक्षक धीरेन्द्र कुमार शाक्य ने अतिशेष को लेकर आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल म.प्र.को शिकायत दर्ज कराई है। जिसमें अपने विद्यालय के एक साथी शिक्षक का जिक्र करते हुए बिंदुबार अतिशेष शिक्षक के सम्बद्ध में तर्क प्रस्तुत किये हैं। 
ये भेजी शिकायत 
श्रीमान आयुक्त महोदय लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल म.प्र.
विषय- अतिशेष सूची से नाम हटाने बाबत।
महोदय,
उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि-
1. यह है कि प्रार्थी को आज दिनांक 07.10.2024 तक एजुकेशन पोर्टल पर विद्यालय में अतिशेष नही दर्शाया गया है।2. यह है कि प्रार्थी इस संस्था शा. कन्या उमावि. कोर्ट रोड शिवपुरी में दिनांक 14.08.2019 को स्थानांतरित कर उमावि. वाणिज्य संकाय में पदस्थ किया गया।
3. यह है कि मेरी पदस्थी के पूर्व से ही संस्था में श्री नरेन्द्र कुमार गर्ग दिनांक 19.02.2014 से इस संस्था में पदोन्नत होकर कार्यरत है।4. यह है कि शासन की अतिशेष संबंधी निम्नानुसार में इस संस्था में कनिष्ठ हूँ (पदस्थी दिनांक 14.08.2019 एवं जन्मतिथि 06.06.1976 है) तथा श्री नरेन्द्र गर्ग की पदस्थी दिनांक 19.02.2014 एवं जन्मतिथि 05.07.1972 है।
5. यह है कि शासन की अतिशेष पॉलिसी के बिंदु क. 2.16 वर्ष 2001 तक नियुक्त शिक्षाकर्मी / संविदा शिक्षक को 5 वर्ष ग्रामीण क्षेत्रो में सेवा करना अनिवार्य है जबकि श्री नरेन्द्र कुमार गर्ग 1998 से आज पर्यन्त तक शहरी क्षेत्र में सेवारत है जबकि प्रार्थी सन 1998 से सन 2019 तक ग्रामीण क्षेत्र में सेवारत था इसलिए उन्ही का नाम अतिशेष में आना चाहिए। 
6. यह है कि शासन की अतिशेष पॉलिसी के बिन्दु क. 1.2 (च) (च) में परिभाषा अनुसार गंभीर बीमारी में कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, किडनी ट्रांसप्लांट, ओपन हार्ट सर्जरी/ बायपास सर्जरी एवं लकवा (पेरालाइसिस) पीडित जिसका प्रमाणीकरण जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा किया गया हो जबकि श्री नरेन्द्र गर्ग द्वारा स्वयं को मानसिक रोगी बताया जाता है यदि वह वास्तविक में मानसिक रोगी है ऐसे व्यक्ति किस प्रकार से शिक्षण कार्य करा सकेगा यदि श्री नरेन्द्र कुमार गर्ग मानसिक रोगी है तो कन्या उमावि. जहाँ किशोरावस्था की छात्राएं अध्ययन करती है वहाँ मानसिक रोगी का होना कितना उचित है यदि कोई अप्रिय घटना हुई तब उसका उत्तरदायित्व कौन लेगा, कन्या हायर सेकेण्डरी में श्री नरेन्द्र कुमार गर्ग की पदस्थापना कहाँ तक उचित है ? 
7. यह है कि श्री नरेन्द्र कुमार गर्ग गलत तथ्यो के आधार पर विभाग को गुमराह कर किसी रूप से अपनी पदस्थी शहर में चाहते है इस कारण वह गंभीर मानसिक रोगी होने का असत्य प्रमाण प्रस्तुत कर रहे है वह सिर्फ मानसिक अवसाद से पीडित है जो कि कोई गंभीर रोग नही है ऐसी बीमारी पर शिक्षा विभाग की अतिशेष नीति का बिंदु क. 2.
17 लागू नहीं होता।
 8. यह है कि दिनांक 22.09.2024 को अतिशेष की काउंसलिंग में प्रार्थी को अनुपस्थित बताया गया है जबकि प्रार्थी प्राचार्य के आदेश क. 289 दिनांक 19.09.2024 के पालन में माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र. द्वारा आयोजित प्राश्निक अनुसीमन एवं मूल्यांकन प्रशिक्षण में दिनांक 21.09.2024 से 23.09.2024 तक भोपाल था जिसका प्रमाण संलग्न है।9. यह है कि प्रार्थी को अतिशेष संबंधी शिक्षा विभाग की नीति निर्देशो की अवहेलना करते हुए व्यक्ति विशेष को अनुचित लाभ प्रदान करने हेतु अतिशेष बनाया गया है कृपया इस तथ्य पर पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है।10. यह है कि प्रार्थी के साथ एक तरफा कार्यवाही की गई है जो विधि एवं न्याय सिद्धांतो के प्रतिकूल है उक्त स्थिति में प्रार्थी को मजबूरन न्यायालय की शरण लेनी होगी जिसका दायित्व जिला शिक्षा प्रशासन का होगा।
अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यो का अवलोकन कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करे।
धीरेन्द्र कुमार शाक्य उ.मा.शि. वाणिज्य
यूनिक आईडी- BB3865 शा. कन्या उमावि. कोर्ट रोड शिवपुरी म.प्र.संलग्न-
1. शासन की अतिशेष' पॉलिसी की छायाप्रति ।
2. धीरेन्द्र कुमार शाक्य की सर्विस बुक की छायाप्रति । 
3. श्री नरेन्द्र कुमार गर्ग की सर्विस बुक की छायाप्रति ।
4. भोपाल कार्यमुक्ति पत्र की छायाप्रति ।
5. प्राचार्य महोदय की कार्यमुक्ति पत्र की छायाप्रति ।
6. अतिशेष काउंसलिंग मे उपस्थिति का आदेश।

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