Jabalpur जबलपुर। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (जबलपुर) ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। MP के थानों में निर्माणाधीन मंदिरों पर रोक लगा दी। साथ ही राज्य सरकार से सवाल पूछा है, 'आखिरकार कैसे शासकीय जमीन पर मंदिर बन रहे हैं।'
जबलपुर के ओपी यादव की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। अगली तारीख 19 नवंबर दी है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ की डिवीजन बेंच ने मुख्य सचिव अनुराग जैन, डीजीपी सुधीर सक्सेना को नोटिस देकर जवाब मांगा है। नोटिस गृह विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग को भी दिए गए हैं।
याचिकाकर्ता के वकील सतीश वर्मा ने बताया
"थानों में थानेदार धार्मिक स्थल बनवा रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। 20 साल पहले 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में आदेश दिए थे कि सार्वजनिक स्थान, खासकर ऑफिस, पब्लिक रोड पर धार्मिक स्थलों का निर्माण नहीं होना चाहिए।
याचिका में जबलपुर के थानों में बने मंदिरों के फोटो
याचिकाकर्ता ओपी यादव ने जबलपुर शहर के सिविल लाइन, लार्डगंज, मदनमहल और विजय नगर थाने में बने मंदिरों की फोटो भी याचिका में लगाई। बताया था कि पुलिस अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं।

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