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#धमाका अलर्ट: जिला कलेक्टर रवीन्द्र कुमार ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रात 10 से सुबह 6 बजे तक जिले भर में लगाई रोक

गुरुवार, 13 फ़रवरी 2025

/ by Vipin Shukla Mama
*परीक्षा वर्ष-2025 को दृष्टिगत रखते हुये राजनैतिक, सार्वजनिक, धार्मिक कार्यक्रम, वैवाहिक आयोजन एवं अन्य कार्यक्रमों में लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे, बैण्ड, माइक आदि नहीं बजेंगे रात 10 से सुबह 6 बजे तक, लेनी होगी अनुमति 
शिवपुरी। जिला कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने परीक्षा सत्र की शुरुआत से पहले कोलाहल यानी शोरगुल पर रोक लगा दी है। गुरुवार 13 फरवरी को जारी आदेश में उन्होंने लिखा है कि शिवपुरी जिलांतर्गत वार्षिक परीक्षा वर्ष-2025 को दृष्टिगत रखते हुये राजनैतिक, सार्वजनिक, धार्मिक कार्यक्रम, वैवाहिक आयोजन एवं अन्य कार्यक्रमों में लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे, बैण्ड, माइक आदि के अनियंत्रित प्रयोग से होने वाली जन परेशानी, ध्वनि प्रदूषण व शांति व्यवस्था के हित में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के अंतर्गत आदेश दिनांक से आगामी आदेश तक सम्पूर्ण शिवपुरी जिले की राजस्व सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (सायलेंस जोन) घोषित किया जाता है। इस दौरान विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। उक्त अधनियम की धारा 2(घ) के अंतर्गत शिवपुरी जिले में पदस्थ समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को उनके मुख्यालय क्षेत्रांतर्गत उक्त अधिनियम के तहत विहित प्राधिकारी घोषित किया जाता है।
उक्त निर्देशों के अनुपालन में राजनैतिक / सार्वजनिक / वैवाहिक / धार्मिक एवं अन्य कार्यक्रमों के उपयोग के लिये लाउड स्पीकर / ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे बैण्ड आदि का प्रयोग विहित अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
आम सभा, जुलूस एवं प्रचार कार्य हेतु लाउड स्पीकर / ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक दी जा सकेगी। रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे के मध्य किसी भी स्थिति में अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। ध्यान रहे कि सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक-3661/प.स./2025 की गई है। साथ ही वर्तमान में अन्य विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन परीक्षायें भी संचालित हैं। उक्त के क्रम में परीक्षार्थियों के लिये परीक्षाओं की तैयारी हेतु अनुकूल वातावरण बनाये रखने एवं परीक्षाओं के सफल संचालन को दृष्टिगत रखते हुये एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा याचिका क्रमांक-WP(C) 72/1998 में पारित निर्देशानुसार लाउड स्पीकर / ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग कोनियंत्रित किया जाना आवश्यक है।
फिर भी बजाया तो जब्त होंगे तामझाम 
बिना अनुमति के लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे बैण्ड आदि का उपयोग करने पर या अनुमति के निर्दिष्ट अवधि के पश्चात लाउड स्पीकर / ध्वनि विस्तारक यंत्र / डीजे बैण्ड आदि का उपयोग करने की दशा में संबंधित उपकरण जप्त कर लिये जावेंगे।
चूंकि यह आदेश आम जनता के महत्व का है तथा आम जनता को संबोधित है। वर्तमान परिस्थितियों में समयाभाव के कारण प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशः तामिली कराया जाना संभव नहीं है। अतः इस आदेश के संबंध में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, समाचार पत्रों आदि के माध्यम से सूचित किया जा रहा है।
यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।










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