शिवपुरी। रॉयल हुंडई मोटर्स कार लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। बीते रोज कोतवाली पुलिस ने इस कंपनी के मैनेजर के ग्राहकों से रुपए लेकर फरार हो जाने पर मालिक की फरियाद पर उसके विरुद्ध केस दर्ज किया था। आज इसी मामले में एक शिकायत न सिर्फ रॉयल हुंडई मोटर्स कार शिवपुरी के मैनेजर बल्कि ऐजेन्सी के स्वामी यानि मालिक के खिलाफ पुलिस प्राथमिकी दर्ज किए जाने को लेकर एसपी अमन सिंह और कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी से की गई है। आवेदक अम्बक पाराशर पुत्र श्री रघुवीर पाराशर निवासी विवेकानंद कॉलोनी शिवपुरी ने दोनों पर मिली भगत का आरोप लगाया है।
आवेदक ने ये जड़ी है शिकायत
श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय कार्यालय शिवपुरी
जिला शिवपुरी म.प्र.
विषय - रॉयल हुंडई मोटर्स कार शिवपुरी के मैनेजर एवं ऐजेन्सी स्वामी / मालिक के खिलाफ पुलिस प्राथमिकी दर्ज (एफ.आई. आर.) कर प्रार्थी को न्याय प्रदान कराने बावत्।
महोदय,
उपरोक्त विषय में लेख है कि मेरा नाम अम्बक पाराशर पुत्र श्री रघुवीर पाराशर निवासी शिवपुरी हैं। मेरे द्वारा रॉयल हुंडई शोरूम शिवपुरी में केटा एस (ओ) मॉडल डीजल कार कय हेतु शोरूम पर मैनेजर मनीष यादव से केटा कार कय की डील रूपये 16.85 लाख (जिसमें कार कय, बीमा, रजिस्ट्रेशन, टी.एस.एस. शामिल) निर्धारित हुई जिसके अनुसार 9.90 लाख रूपये एस.बी.आई. बैंक शाखा शिवपुरी द्वारा लोन लेकर ऐजेन्सी को प्रदान की गई एवं शेष राशि 6.95 लाख रूपये कैश शोरूम में जाकर दिनांक 31.12.2024 को मनीष यादव को उनके कक्ष में दी गई। जिसकी रसीद क्रमांक 354 दिनांक 31.12.2024 मुझे दी गई।
तत्पपश्चात् मेरे द्वारा कार प्रदान करने दूरभाष पर मनीष यादव से चर्चा की गई तो बताया गया कि अभी ग्वालियर मेला छूट उपलब्ध नही हो पा रही है दिनांक 18.01.2025 के निकट मेला छूट मिलने के उपरांत बताया गया कि मुझे 2025 मैनूफैक्चरिंग कार देगा जोकि ऐजेन्सी के पास 30.01.2025 के बाद आयेगीं।
यह कि इसके बाद मुझे सोशल मीडिया/समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई की मनीष यादव लाखो का गवन कर फरार हुआ है तो मेरे द्वारा दिनांक 29.01.2025 को ग्वालियर ऐजेन्सी में संपर्क किया गया तो बताया गया कि मुझे दी गई रसीद फर्जी है एवं लोन की राशि ऐजेन्सी के पास जमा हैं फलस्वरूप दिनांक 31.01.2025 को शिवपुरी ऐजेन्सी पर जाकर गाडी कय हेतु चर्चा की गई तो बताया कि मनीष द्वारा गवन किये जाने से शोरूम खाली हैं। स्टाफ के दो लोग ही ऐजेन्सी द्वारा किये गये धोखाधड़ी से प्रभावित लोगों से प्राप्त आवेदन इस प्रकार की रसीद सहित लेने उपस्थित थे तो उक्त कर्मचारियों से बात की गई तो पता चला कि उक्त ऐसी रसीदों को काटने का कार्य पिछले कई माह से चल रहा था एवं मनीष के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा भी ऐसी रसीदों को काटने की सहमति बताई गई। जब मेरे द्वारा सी.सी. टी.वी. कैमरो की रिकॉडिंग उपलब्ध कराने की बात कहीं तो बताया कि कई साल से रिकॉर्डिंग बंद हैं। उक्त चर्चा की वीडियो रिकॉडिंग प्रार्थी के पास मौजूद है जिसे वक्त ब्यान के समय प्रस्तुत कर दूंगा।
यह कि पूर्व में मेरी जब मनीष यादव से बात हुई तो बताया कि मेरे कैश की राशि कई किस्त में ग्वालियर ऐजेन्सी के खाते में जमा की गई एवं ग्वालियर ऐजेन्सी में चर्चा में बताया कि लोन की राशि तो प्राप्त हुई है, मनीष द्वारा जमा पैसे प्राप्त नही हुई हैं। जब लोन की राशि एक माह पहले ग्वालियर प्राप्त हो गई तो क्या कंपनी ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से यह जानने/ पूछने का प्रयास नही किया ? कि शेष पैसा कहा है ?/ कैमरो की रिकॉडिंग क्यों बंद है? कई महीनो से फर्जी रसीदे क्यों काटी जा रही है? शिवपुरी एजेन्सी के कर्मचारियों द्वारा खाते में जमा राशि का मिलान एवं जानकारी क्यों नही ली गई ? क्या पूर्व में की गई अन्य व्यक्तियों की शिकायत से सबक लेकर शिवपुरी एजेन्सी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नही की गई? इससे यह परिलक्षित होता है कि एजेन्सी मालिक हरिकांत समाधिया ग्वालियर की भूमिका भी संदिग्ध हैं।
यह कि प्रार्थी के साथ इस प्रकार उक्त एजेन्सी द्वारा धोखाधड़ी, बेईमानी करने से प्रार्थी व परिवार के सदस्य काफी परेशान एवं मानसिक तनावग्रस्त है।
अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि, प्रार्थी द्वारा जमा राशि 6.95 लाख रूपये वापिस दिलाने अथवा कार दिलाने का कष्ट करें एवं एजेन्सी के सेल्स मैनेजर मनीष यादव एवं एजेन्सी स्वामी हरिकांत समाधिया के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कर कड़ी से कडी कानूनी कार्यवाही की जावे एवं प्रार्थी की जानमाल की रक्षा करने की कृपा करें।
दिनांक 01.02.2025
संलग्न काटी गई रसीद की प्रति ।
प्रार्थी
अम्बक पाराशर पुत्र श्री रघुवीर पाराशर निवासी विवेकानंद कॉलोनी शिवपुरी म.प्र. मोबा. 9039456028
प्रतिलिपिः-

कोई टिप्पणी नहीं
एक टिप्पणी भेजें