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#धमाका बड़ी खबर: चैक बाउंस मामले में आरोपी हरीश योगी को 2 वर्ष का साधारण कारावास व 2 लाख 96 हजार रूपये प्रतिकर से किया दण्डित

शनिवार, 29 मार्च 2025

/ by Vipin Shukla Mama
*प्रतिकर जमा ना करने पर दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से किया दण्डित
शिवपुरी। एक-दूसरे से परिचित होने के कारण उधार लिए ऋण को नहीं चुकाने वाले आरोपी को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखित अधि. के अंतर्गत दोषी पाते हुए 2 माह का साधारण कारावास एवं 2 लाख 96 हजार रूपये प्रतिकर के रूप में परिवादी को दिए जाने का आदेश पारित किया। प्रतिकर की राशि अदा ना करने पर दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगताए जाने का आदेश पारित किया गया। इस प्रकरण में परिवादी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा की गई। 
परिवाद के अनुसार परिवादी वीरेन्द्र सिंह रावत पुत्र नारायण सिंह रावत निवासी कलेक्टर कोठी के पास शिवपुरी से परिचित होने के चलते अभियुक्त हरीश योगी पुत्र दयालाल योगी निवासी योगी मोहल्ला, तारकेश्वरी कॉलोनी शिवपुरी एक-दूसरे से भलीभांति परिचित थे। परिवादी वीरेन्द्र सिंह रावत से आरोपी हरीश योगी ने अपनी पारिवारिक एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 2 लाख रूपये की राशि 24.08.2016 को प्राप्त किए थे और उधार ली गई राशि का एक 25.08.2017 का चैक भुगतान हेतु प्रदत्त किया था। जब परिवादी वीरेन्द्र सिंह रावत ने प्रदत्त चैक अपनी बैंक शाखा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा शिवपुरी में जमा किया तो बैंक द्वारा अपर्याप्त राशि के कारण वापिस प्राप्त हुआ। उक्त चैक बाउंस हो जाने के बाद चैक राशि की मांग हेतु अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से 15 दिवस का नोटिस आरोपी हरीश योगी को भेजा गया। परिवादी वीरेन्द्र सिंह रावत ने माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत परिवाद अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की साक्ष्य प्रस्तुत होने के बाद माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा अभियुक्त हरीश योगी को धारा 138 परक्राम्य लिखित अधि. के अंतर्गत दोषी पाते हुए 2 वर्ष का साधारण कारावास एवं 2 लाख 96 हजार रूपये प्रतिकर के रूप में परिवादी वीरेन्द्र सिंह रावत को दिए जाने का आदेश पारित किया। प्रतिकर की राशि अदा ना करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास पृथक से भुगताए जाने का आदेश पारित किया गया। इस प्रकरण में परिवादी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के साथ सहयोगी अधिवक्ता अशपाक खान, अजय कबीर, के द्वारा की गई।

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