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#धमाका बड़ी खबर: कलेक्टर रवीन्द्र कुमार के निर्देश, अंडा, मांस, मछली विक्रय पर लगाया जिले में प्रतिबंध, 30 मार्च से 12 अप्रेल तक नवरात्रि, महावीर जयंती आदि के अवसर पर मंदिरों के आस-पास एवं मार्ग पर से मांस, मछली अंडा के विक्रय पर रोक, विहिप बजरंग दल ने दिया था ज्ञापन

शनिवार, 29 मार्च 2025

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। विहिप बजरंग दल ने शनिवार को कलेक्टर रवीन्द्र कुमार के नाम एसडीएम को ज्ञापन देकर त्योहारों के चलते अंडा, मांस विक्रय पर रोक की मांग की थी। इसका शाम को ही असर हो गया है। इसी क्रम में नगर पालिका शिवपुरी के नाम जारी आदेश में जिला कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी के निर्देशन में डिप्टी कलेक्टर, परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण शिवपुरी ने 30 मार्च से 12 अप्रेल तक जिले में नवरात्रि, महावीर जयंती आदि के अवसर पर मंदिरों के आस-पास एवं मार्ग पर से मांस, मछली अंडा के विक्रय पर रोक लगा दी है, उल्लंघन पर कारवाई होगी। जारी आदेश में मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगरपालिका एवं जिले की सभी नगर परिषद जिला शिवपुरी की सीमा में नवरात्रि एवं महावीर जयंती के अवसर पर दिनांक 30 मार्च 2025 से 12 अप्रेल 2025 में मंदिरों के आस-पास एवं मार्ग पर से मांस, मछली अंडा के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया है। प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संदर्भित पत्र द्वारा खुले में तथा बिना अनुमति पत्र (लायसेंस) अथवा लायसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुए पशु मांस तथा मछली के विक्रय पर प्रतिबंध के संबंध में दिशा-निर्देश प्राप्त हुए थे।
अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन से प्राप्त निर्देशों का पालन किया जाकर दिनांक 30 मार्च 2025 से 12 अप्रेल 2025 तक नवरात्रि, महावीर जयंती आदि के अवसर पर मंदिरों के आस-पास एवं मार्ग पर से मांस, मछली अंडा के विक्रय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित कर इस कार्यालय को अवगत करावें। 









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