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#धमाका बड़ी खबर: 6 अलग-अलग फ्लैटों में मिलीं थाईलैंड की युवतियां, थाई मसाज या...?

मंगलवार, 18 मार्च 2025

/ by Vipin Shukla Mama
Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश के लखनऊ में थाईलैंड की रहने वाली युवतियां मिलने से हड़कंप मच गया है. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिनहट क्षेत्र में आवासीय फ्लैटों में अवैध रूप से 10 विदेशी युवती के रहने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. बुधवार रात को चिनहट के मल्हौर इलाके में शक्ति हाइट्स अपार्टमेंट में जब पुलिस ने छापा मारा तो उनके होश उड़ गए. पता चला कि अधिकारियों को उचित सूचना दिए बिना अपार्टमेंट में विदेशी युवतियों को रखा जा रहा था.पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि जांच में यह मालूम हुआ है कि सभी विदेशी युवतियों थाईलैंड की रहने वाली हैं और वह 6 अलग-अलग अपार्टमेंट में रह रही थीं. इनसे जब पूछताछ की गई तो वह कुछ खास जवाब नहीं दे पाईं. केवल एक युवती ने पुलिस को किराए पर रहने के दस्तावेज की एक प्रति उपलब्ध कराई है.
मालिक भी नहीं बता सका कुछ
अपार्टमेंट के मालिक शक्ति सिंह से पुलिस ने संपर्क किया और उन्हें विदेशी निवासियों के बारे में दस्तावेज तथा जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया. हालांकि, वह किराए के समझौते प्रस्तुत करने, फॉर्म सी (विदेशी पंजीकरण नियम 14 के तहत आवश्यक) को पूरा करने या महिलाओं के ठहरने के उद्देश्य के बारे में विवरण देने में विफल रहे.
पुलिस को मिली थी सूचना
पुलिस को जानकारी मिली थी कि मल्हौर के शक्ति अपार्टमेंट में कुछ विदेशी युवतियों रहती हैं, उनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं. इस पर एक टीम का गठन कर अपार्टमेंट में छापा मारा गया. एक फ्लैट से विदेशी युवती मिली. पुलिस ने उससे पूछताछ की. उसने अपने आप को थाईलैंड की रहने वाली बताया. पुलिस ने उससे फ्लैट में रुकने का कारण पूछा, उसने अपने बॉयफ्रेंड अर्चित के बारे में बताया. बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे यह फ्लैट किराए पर दिलाया है.
इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज
छापामार कार्रवाई में अपार्टमेंट के 6 फ्लैटों में 10 युवतियों को बरामद किया गया. सभी थाईलैंड की रहने वाली हैं. पुलिस ने बताया कि एक युवती को छोड़कर बाकी किसी के पास रेंट एग्रीमेंट नहीं मिला. जब इसकी जानकारी अपार्टमेंट मालिक शक्ति सिंह ने ली गई तो, उसके पास भी कोई विवरण नहीं मिला. पुलिस ने शक्ति सिंह, अर्चित और अन्य के खिलाफ चिनहट थाने में BNS की धारा 61, 318(4), विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 A, 7(1), विदेशी पंजीकरण अधिनियम 1939. की धारा 5 के तहत मामला दर्ज किया है.









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