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#धमाका बड़ी खबर: Abortion kit गर्भपात किट बेच रहे शहर के 5 मेडिकल संचालकों को नोटिस, शिव मेडिकल, कपिल मेडिकल, बाबा मेडिकल, नरेश मेडिकल, ऊषा मेडिकल को थमाए नोटिस

सोमवार, 3 मार्च 2025

/ by Vipin Shukla Mama
* एमटीपी एक्‍ट का किया उल्‍लंघन
* 7 मार्च को समक्ष उपस्थित होने के सीएमएचओ ने दिये आदेश
* मामला ऐर्बोसन किट बचने का
शिवपुरी 03 मार्च 2025। शिवपुरी शहर में संचालित 5 मेडिकल स्‍टोर संचालको को मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी ने
Abortion kit गर्भपात किट बेचने के मामले में नोटिस थमा दिए हैं। पूरी तरह अवैध ढंग से ये किट बेचे जाने का खुलासा होने और बात प्रमाणित होने के बाद शहर के 5 मेडिकल संचालकों को नोटिस थमा दिए गए है, जिनमें कोर्ट रोड स्थित शिव मेडिकल, कपिल मेडिकल, बाबा मेडिकल, नरेश मेडिकल, ऊषा मेडिकल को नोटिस दिए गए हैं। साथ ही जारी हुए कारण बताओ सूचना पत्र के अनुसार इनको 7 मार्च को कार्यालय में उपस्थित होकर प्रति उत्तर देने के आदेश जारी किये गए हैं।
उल्‍लेखनीय है कि गत दिवस शिवपुरी शहरी क्षेत्र में संचालित मेडिकल स्‍टोरों से ऐर्बोसन किटें बिना चिकित्‍सकीय परामर्श के विक्रय किये जाने की जानकारी आई थी जिसे त्वरित संज्ञान में लेते हुये मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी डॉ.संजय ऋषीश्‍वर द्वारा पड़ताल की गई जिसमें प्राप्‍त वीडियो एवं हलकिया बयान के आधार पर प्रथम दृष्‍टया शहरी क्षेत्र में संचालित कपिल मेडिकल स्‍टोर, कमलागंज शिवपुरी, नरेश मेडिकल स्‍टोर, कमलागंज शिवपुरी, बाबा मेडिकल स्‍टोर, कमलागंज शिवपुरी, शिव मेडिकल कोर्ट रोड़, ऊषा मेडिकल स्‍टोर कोर्ट शिवपुरी द्वारा ऐर्बोसन किटों का विक्रय किया जाना पाया गया। जबकि एमटीपी एक्‍ट के अनुसार ऐर्बोसन किटें बिना चिकित्‍सकीय लिखित परामर्श के विक्रय नहीं की जा सकती न ही कोई महिला बिना चिकित्‍सकीय आवश्यकता एवं लिखित चिकित्‍सकीय परामर्श के गर्भपात करा सकती हैं। इसके अतिरिक्‍त किसी भी प्रकार का चिकित्‍सकीय उपकरण या औषधि मुद्रित मूल्‍य से अधिक दर पर नहीं बेचा जा सकता है। 
मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी डॉ.संजय ऋषीश्‍वर ने बताया कि प्रथम दृष्‍टया एमटीपी एक्‍ट का उल्‍लंघन शहरी क्षेत्र शिवपुरी की 05 मेडिकल स्‍टोरों द्वारा पाए जाने पर उन्‍हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुये 07 मार्च 2025 को कार्यालय में उपस्थित होकर प्रति उत्तर देने हेतु आदेशित किया गया है। यदि मेडिकल स्‍टोर संचालकों के द्वारा स्‍टोरों पर ऐर्बोसन किटें बेचे जाने का समुचित कारण प्रस्‍तुत नहीं किया जा सका तो उनके विरूद्ध मेडिकल स्‍टोर संचालन का पंजीयन भी निरस्‍त किया जाकर एमटीपी एक्‍ट के तहत कार्यवाही की जायेगी।








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