शिवपुरी। पुलिस थाना इंदार के अपराध क्रमांक 165/22 से संबंधित आरोपीगण नरेश ओझा, श्रीमती ज्ञानबाई ओझा एवं श्रीमती भुरिया बाई ओझा, को माननीय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी श्री अमित कुमार गुप्ता द्वारा आज दिनांक 25.03.2025 को एक महत्वपूर्ण निर्णय में दोषमुक्त किया है। अभियोजन की कहानी के अनुसार पुलिस थाना इंदार में दिनांक 03.07.2022 को अपराध कमांक 165/22 पर इस तरह की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी जिसमें नव-विवाहिता श्रीमती रजनी का उर्फ रचना उर्फ चिंता ओझा पत्नी नरेश ओझा निवासी ग्राम पीरोंठ, पुलिस थाना इंदार, जिला शिवपुरी की मृत्यु संदेहास्पद स्थिति में होने से मृतिका के पति नरेश ओझा सास ज्ञानबाई ओझा एवं जेठानी भुरिया बाई ओझा के विरूद्ध धारा 304 बी, 498ए, 34 भा.द.वि एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था तथा अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय में पेश होने पर उक्त प्रकरण का विचारण माननीय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी श्री अमित कुमार गुप्ता जी द्वारा किया गया, विचारण उपरांत अभियोजन की साक्ष्य एवं उभयपक्ष के तर्क उपरांत आज दिनांक 25.03.2025 को निर्णय पारित कर उक्त आरोपीगण के विरूद्ध अभियोजन द्वारा मामला प्रमाणित न कर पाने के कारण उक्त अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया है। उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा की गई।

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