ये जारी हुआ आदेश, पोहरी किया अटैच
श्री मनीष नाजगढ ड्रेसर ग्रेड-2 सामु.स्वा. केन्द्र कोलारस जिला शिवपुरी मदिरा पान करते हुये वीडियो वायरल हुआ है, जिससे विभाग की छवि धूमिल हुई। उनके द्वारा मदिरापान किये जाने से उनका यह कृत्य म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के उप नियम (i,ii, iii) के अनुरूप न होते हुये कदाचरण की श्रेणी को प्रदर्शित करता है।
अतः श्री मनीष नाजगढ ड्रेसर ग्रेड-2 सामु.स्वा. केन्द्र कोलारस जिला शिवपुरी को म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है एवं मुख्यालय कार्यालय सामु. स्वा; केन्द्र पोहरी जिला शिवपुरी पर किया जाता है। निलंबन काल में जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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