शिवपुरी। जिले में हुए एक सड़क हादसे के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण शिवपुरी ने बड़ा निर्णय सुनाया है न्यायालय ने मोटर साईकिल से टक्कर लगने से जान गवाने वाले युवक के परिजनों को 13 लाख 60,000/- रूपये की क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया गया है, घटना बदरवास के घुरवार रोड़ की है जहां मृतक भरोसा आदिवासी अपने पुत्र राजू आदिवासी एवं पत्नि मुक्ताबाई आदिवासी एवं अपने भाई रणवीर आदिवासी के साथ ग्राम बांसखेड़ा से अपने घर तिगरी जा रहा थे, इसी दौरान हीरो डीलक्स मोटरसाईकिल कमांक एम.पी.33एम.जेड.8749 का चालक वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और मृतक भरोसा आदिवासी को टक्कर मार दी, जिससे गिरने से आयी चोटों के इलाज के दौरान भरोसा आदिवासी की मृत्यु हो गयी, घटना की रिपोर्ट पर से बदरवास पुलिस ने ड्राईवर के विरूद्ध चालान माननीय जे.एम.एफ.सी. महोदय कोलारस में प्रस्तुत किया, मृतक के परिजनों द्वारा मृतक भरोसा आदिवासी की मृत्यु की क्षतिपूर्ति धन राशि हेतु दावा प्रकरण मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण महोदय, शिवपुरी (श्री राजेन्द्र सोनी) में प्रस्तुत किया गया, मामले की सुनवायी न्यायाधीश श्री राजेन्द्र सोनी जी की अदालत में हुयी, जिसमें सभी पक्षों की उपस्थित में दावे में बयान दर्ज किये गये एवं साक्ष्य एवं तर्क के आधार पर न्यायालय ने वाहन चालक एवं बीमा कंपनी को जिम्मेदार मानते हुए कुल 13 लाख 60,000/- रूपये मुआवज राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया गया, साथ ही इस राशि पर आवेदन की प्रस्तुती दिनांक से 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देने का निर्देश दिया गया, आवेदक पक्ष की ओर से पेरवी श्री ओमप्रकाश भार्गव एवं श्रीमति नीतू भार्गव एडवोकेट द्वारा की गयी।

कोई टिप्पणी नहीं
एक टिप्पणी भेजें