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#धमाका न्यूज: मध्य प्रदेश के अधिवक्ताओ को 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक "काले कोट" से "गर्मी में राहत"

गुरुवार, 3 अप्रैल 2025

/ by Vipin Shukla Mama
जबलपुर। मध्य प्रदेश के अधिवक्ताओ को काले कोट से गर्मी में राहत मिल गई है। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर STATE BAR COUNCIL OF MADHYA PRADESH JABALPUR ने अधिवक्ता गणवेश से संबंधित बार कौंसिल आफ इंडिया के नियम के संदर्भ में मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा बार कौंसिल आफ इंडिया के चेप्टर IV PART 6 RULE 4 जो कि ग्रीष्म कालीन अवधि में अधिवक्ताओं को कोट पहन कर व्यवसाय करने के नियम में शिथिलता प्रदान की है। उक्त नियम के अनुसार 15 अप्रैल 2025 से 15 जुलाई 2025 तक की अवधि में नियम को प्रभावशील करते हुये एतद् निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश के अधिवक्ता बंधु माननीय उच्चतम् न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय को छोड़कर प्रदेश के अन्य माननीय न्यायालयों के समक्ष नियम में शिथिलता के अनुसार अभिभाषकीय दायित्वों का निर्वाह कर सकते हैं।
इस संदर्भ में परिषद को विभिन्न जिला एवं तहसील अधिवक्ता संघों से इस आशय के अनुरोध पत्र भी प्राप्त हुये हैं कि अनेक जिला एवं तहसील अधिवक्ता संघों में अधिवक्ताओं के अनुपात में बैठने के स्थान बहुत कम है एवं अधिवक्ता प्रायः न्यायालय भवन के बरांडे अथवा भवन के बाहर खुले स्थान में बैठकर आवश्यक कार्यों का निपटारा करते हैं और अनेक बार विद्युत व्यवधान उत्पन्न होने पर परिस्थितियां और भी अधिक प्रतिकूल और त्रासदायी हो जाती है। अतः न्यायालय में अभिभाषकीय दायित्वों के निर्वाह में ग्रीष्मकालीन अवधि में बार कौंसिल आफ इंडिया के नियमों के अनुसार काला कोट पहनने की बाध्यता को शिथिलीकृत किया गया है। उपरोक्त अनुरोध के अनुसार 15 अप्रैल 2025 से 15 जुलाई 2025 तक की अवधि हेतु नियमों को शिथिलीकृत किया गया है। अधिवक्ता बंधु इस अवधि में सफेद शर्ट एवं काली/सफेद धारी के कलर की पेन्ट और एडवोकेट बेन्ड पहन कर अभिभाषकीय दायित्व का निर्वाह कर सकेंगे। बार कौंसिल आफ इंडिया का उक्त संबंधित नियम आवश्यक जानकारी हेतु एतद् उदृत किया जा रहा है।









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