शिवपुरी। एक-दूसरे से परिचित होने के कारण उधार लिए ऋण को नहीं चुकाने वाले आरोपी को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी के न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखित अधि. के अंतर्गत दोषी पाते हुए 3 माह का सश्रम कारावास एवं 2 लाख 48 हजार रूपये प्रतिकर के रूप में परिवादी को दिए जाने का आदेश पारित किया। प्रतिकर की राशि अदा ना करने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगताए जाने का आदेश पारित किया गया। इस प्रकरण में परिवादी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा की गई।
परिवाद के अनुसार परिवादी उपेन्द्र यादव निवासी पुरानी शिवपुरी से परिचित होने के चलते अभियुक्त नवीन राठौर पुत्र दुर्गाप्रसाद राठौर निवासी तुलसी नगर, झांसी रोड़ शिवपुरी एक-दूसरे से भलीभांति परिचित थे। परिवादी उपेन्द्र यादव से आरोपी नवीन राठौर ने अपनी पारिवारिक एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं (दुग्ध उद्योग) की पूर्ति के लिए 2 लाख रूपये की राशि 22.01.2021 को प्राप्त किए थे और उधार ली गई राशि का एक 22.03.2021 का चैक भुगतान हेतु प्रदत्त किया था। जब परिवादी उपेन्द्र यादव ने प्रदत्त चैक अपनी बैंक शाखा आईसीआईसीआई शाखा शिवपुरी में जमा किया तो बैंक द्वारा अपर्याप्त राशि के कारण वापिस प्राप्त हुआ। उक्त चैक बाउंस हो जाने के बाद चैक राशि की मांग हेतु अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से 15 दिवस का नोटिस आरोपी नवीन राठौर को भेजा गया। परिवादी उपेन्द्र यादव ने माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत परिवाद अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की साक्ष्य प्रस्तुत होने के बाद माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय के द्वारा अभियुक्त नवीन राठौर को धारा 138 परक्राम्य लिखित अधि. के अंतर्गत दोषी पाते हुए 3 माह का सश्रम कारावास एवं 2 लाख 48 हजार रूपये प्रतिकर के रूप में परिवादी उपेन्द्र यादव को दिए जाने का आदेश पारित किया। प्रतिकर की राशि अदा ना करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास पृथक से भुगताए जाने का आदेश पारित किया गया। इस प्रकरण में परिवादी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के साथ सहयोगी अधिवक्ता अशपाक खान, अजय कबीर के द्वारा की गई।

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