शिवपुरी। विगत वर्ष शिवपुरी जिला अभिभाषक संघ के गठन हेतु हुये निर्वाचन में अध्यक्ष पद हेतु एडवोकेट स्वरूप नारायण भान द्वारा निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकृत किये जाने के विरूद्ध श्री भान द्वारा राज्य अधिवक्ता परिषद में की गयी अपील पर सुनवाई के पश्चात परिषद ने आदेश घोषित दिनांक 10 अप्रेल 2025 में श्री भान के नामांकन अस्वीकृत किये जाने को अवैध और अनुचित घोषित करते हुये निर्वाचन अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी टिप्पणियों की है।
श्री भान ने निर्वाचन अधिकारी चंद्रभान सिंह सिकरवार एडवोकेट, प्रवीण त्रिपाठी एडवोकेट एंव श्रेय शर्मा एडवोकेट के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की थी। अपने आदेश में अधिवक्ता परिषद ने टिप्पणी करते हुये कडी चेतावनी देते हुये कहाँ कि स्वरूप नारायण भान का नामांकन फार्म अस्वीकृत किया जाना अवैध व अनुचित घोषित किया जाता है क्योंकि यह निर्णय मोडल वायलोज के प्रतिकूल एंव निराधार था जबकि यह तथ्य दृष्टिगत रखते हुये की वर्तमान निर्वाचित पदाधिकारियों का लगभग एक वर्ष का कार्यकाल व्यतीत हो चुका है तथा निर्वाचित कार्यकारिणी कार्यरत है, विचाराधीन विशेष परिस्थितियों में निर्वाचन को निरस्त करने के कोई निर्देश नहीं दिये जा रहे है।
चुनाव प्रकिया में अनुभव प्रमाण पत्र की अनावश्यक व आधारहीन अनिवार्यता निर्धारित कर एक योग्य अभ्यार्थी को चुनाव में भाग लेने से वंचित किया जाना निर्वाचन अधिकारियों द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही तथा मॉडल बायलॉज की अनुचित व्याख्या को दर्शाता है इस कारण निर्वाचन अधिकारियों को कडी चेतावनी दी जाती है तथा भविष्य में निर्वाचन संबंधी कार्यों के निर्वहन में अत्यधिक सावधानी बरतने एंव केवल अधिनियमित बायलॉज के अनुरूप कार्य करने हेतु सचेत किया जाता है। साथ ही जिला अभिभाषक संघ शिवपुरी से यह भी अपेक्षित है कि आगामी चुनावों निष्पक्ष पारदर्शी एंव विधिसम्मत निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त अनुभव एंव विधिक प्रावधानो की समुचित समझ रखने वाले निर्वाचन अधिकारियों की ही नियुक्ति की जाऐं साथ ही जिला अभिभाषक संघ को निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी द्वारा जमा की गयी सुरक्षा राशि को अविलंब वापिस करें एंव आगामी निर्वाचन प्रक्रियाओं में अधिवक्ताओं को उनके अधिकारों के अनुरूप स्वंतत्र भाग लेने का अवसर दिया जाये एंव निर्वाचन प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा विधिक मर्यादा का पालन सुनिश्चित किया जाएँ।

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