Bhopal भोपाल। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में MP के कर्मचारियों का
श्रेणी के आधार पर nirdhatan
मंत्रि-परिषद (कैबिनेट) द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को वर्तमान में मिल रहे अलग-अलग भत्तों की भी पुनरीक्षण दरें लागू की गई हैं। शासकीय सेवकों के लिए सातवें वेतनमान में देय मूल वेतन के आधार पर ए श्रेणी के महानगरों जैसे भोपाल, इंदौर,
ग्वालियर जबलपुर के लिए 10 प्रतिशत, बी श्रेणी के नगरों के लिए सात प्रतिशत, सी एवं डी श्रेणी के नगरों के लिए पांच प्रतिशत के आधार पर गृह भाडा भत्ता प्रदान किया जाएगा।दैनिक भत्ता, वाहन भत्ता, मील भत्ता, ठहरने की पात्रता, प्रदेश के बाहर यात्रा के दौरान स्थानीय परिवहन, स्थानांतरण पर घरेलू समान का परिवहन एवं स्थानांतरण अनुदान, स्थायी यात्रा भत्ता में मूल्य सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जाएगी। इसके साथ
ही अतिरिक्त कार्य के लिए दोहरा भत्ता, राज्य शासन के पात्र चिकित्सकों और चिकित्सा शिक्षकों को दिए जाने वाला अव्यवसायिक भत्ता, सचिवालयीन भत्ता एवं मंत्रालयीन अधिकारियों के लिए विशेष भत्ता दो गुना से अधिक कर दिया गया है। शासकीय सेवकों की मृत्यु पर परिवार को देय अनुग्रह अनुदान वर्तमान में निर्धारित पात्रता का 2.57 गुणक के आधार पर अधिकतम एक लाख 25
हजार रुपये तक दिया जाएगा। मंत्रालय भवन में संचालित वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली संचालनालय एवं राज्य सत्कार अधिकारी कार्यालय में पदस्थ शासकीय सेवकों को भी मंत्रालय के समकक्ष अधिकारियों के समतुल्य मंत्रालय भत्ता दिया जाएगा।
भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर मुख्यालयों के शासकीय सेवकों 384 रुपये मिलेगा
परिवहन भत्ता गृह भाड़ा भत्ते में 1.5 गुना की वृद्धि की गई है। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर मुख्यालयों पर पदस्थ तथा नगर निगमों की सीमा में निवासरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों
को 200 रुपये के स्थान पर 384 रुपये प्रतिमाह परिवहन भत्ता दिया जाएगा। वहीं निश्शक्त कर्मचारियों को 350 रुपये स्थान पर अब 671 रुपये प्रतिमाह भत्ता मिलेगा।

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