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#धमाका बड़ी खबर: MP पीएचक्यू का आदेश, राज्य के ढाबों और होटलों में चलने वाले कथित अनैतिक देह व्यापार के मामलों में अब सेक्स वर्कर्स को आरोपी नहीं बनाया जाएगा, पढ़िए पूरी खबर

शनिवार, 5 अप्रैल 2025

/ by Vipin Shukla Mama
भोपाल। मध्यप्रदेश में सेक्स वर्कर्स को लेकर एक बड़ा और संवेदनशील फैसला लिया गया है. राज्य के ढाबों और होटलों में चलने वाले कथित अनैतिक देह व्यापार के मामलों में अब सेक्स वर्कर्स को आरोपी नहीं बनाया जाएगा। यह आदेश पुलिस मुख्यालय (PHQ) की ओर से जारी हुआ है। दरअसल शनिवार को मध्यप्रदेश के सभी थाना प्रभारियों को पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ है। जिसमें कहा गया है कि थाना प्रभारी सेक्स वर्कर को आरोपी नहीं बना सकते। इस संबंध में पीएचक्यू ने सुप्रीम कोर्ट के पारित एक आदेश का हवाला दिया है। यह आदेश सोशल मीडिया में जमकर ट्रोल हो रहा है। जिसके बाद एमपी में सरकार की काफी किरकिरी भी हो रही है।
यह बातें लिखी है आदेश में
यह सर्कुलर पुलिस मुख्यालय (PHQ) में स्थित महिला सुरक्षा शाखा की तरफ से 03 अप्रैल को सोशल मीडिया (Social Media) में वायरल हुआ। आदेश विशेष पुलिस महानिदेशक प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव (Special DG Pragya Richa Shrivastav) के हस्ताक्षर से जारी हुआ है। आदेश की कॉपी भोपाल-इंदौर पुलिस कमिश्नर के अलावा सभी पुलिस अधीक्षकों को जारी किया गया है। सर्कुलर में लिखा गया है कि इस संबंध में पीएचक्यू 2023 में भी यह आदेश जारी कर चुका है। इसके बावजूद देह व्यापार वाले अड्डों पर पकड़ी जाने वाली महिलाओं को आरोपी बनाया जा रहा है। पीएचक्यू ने आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में पारित एक फैसले के बाद देह व्यापार में शामिल महिलाओं को आरोपी नहीं बनाया जा सकता है। इस संबंध में पिटीशन 2010 में दाखिल हुई थी। जिस पर वैश्यालयों पर दबिश की दशा में स्वैच्छिक लैंगिक कार्य अवैध नहीं हैं। केवल वैश्यालय चलाना अवैध है। सेक्स वर्कर को गिरफ्तार दंडित अथवा परेशान नहीं करना चाहिए। आदेश में यह भी कहा गया है कि पुलिस मुख्यालय के सामने यह बातें सामने आई है कि होटल और ढ़ाबों में अनैतिक देह व्यापार के संचालन में वहां की महिलाओं को आरोपी बनाया गया है।









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